SC ने सोरेन के खिलाफ आरोपों की ईडी जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज किया नई दिल्ली: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड HC के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कई शेल कंपनियों के माध्यम से कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनके खिलाफ ईडी जांच की मांग की गई थी। यह फैसला CJI UU ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने दिया।17 अगस्त, 2022 को बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए झारखंड HC के समक्ष लंबित आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। एचसी के समक्ष शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि झामुमो नेता ने खुद को खनन पट्टा दिया था।3 जून को, न्यायमूर्ति आर रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जनहित याचिका की जांच की मांग को स्वीकार करते हुए कहा था कि, "
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